गुजरात हाईकोर्ट
गुजरात उच्च न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) पर 1997 से 2005 तक के कथित बकाया पानी शुल्क के लिए 1.46 करोड़ रुपये का बिल रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति एच एम प्रचछक ने 15 अप्रैल को फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि लेन-देन पूरा होने के बाद राज्य सरकार को बकाया वसूलने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने जुलाई 2005 के राज्य आदेश को रद्द कर दिया।
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गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद निवासी जे बी पटेल के नाम को 10 अप्रैल को प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में शामिल करने का राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है। पटेल का नाम विधानसभा मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) के दौरान हटा दिया गया था। यह आदेश 26 अप्रैल को होने वाले अहमदाबाद नगर निगम चुनावों से पहले आया है।