एनजीटी
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सोमवार को फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के गोयला खुरद गांव में शहरी विस्तार मार्ग-द्वितीय (यूईआर-द्वितीय) के निर्माण में एक संरक्षित आर्द्रभूमि पर अतिक्रमण किया। ट्रिब्यूनल ने आठ खंभों के निर्माण से तालाब के 2.36 वर्ग मीटर क्षेत्र पर अतिक्रमण का उल्लेख किया। यह सड़क पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित की गई थी।