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जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री मEhbooba मुफ्ती की याचिका खारिज कर दी, जिसमें जेकेएच क्षेत्र के बाहर जेलों में बंद अंडरट्रायल कैदियों को स्थानीय जेलों में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। अदालत ने इसे अस्पष्टता और राजनीतिक उद्देश्यों पर आधारित बताया। याचिका में परिवारों और वकीलों के लिए पहुंच प्रोटोकॉल की भी मांग की गई थी।

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