रिलायंस इंडस्ट्रीज
गुजरात उच्च न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) पर 1997 से 2005 तक के कथित बकाया पानी शुल्क के लिए 1.46 करोड़ रुपये का बिल रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति एच एम प्रचछक ने 15 अप्रैल को फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि लेन-देन पूरा होने के बाद राज्य सरकार को बकाया वसूलने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने जुलाई 2005 के राज्य आदेश को रद्द कर दिया।