आचार्य बालकृष्ण
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि अदालतें सार्वजनिक हस्तियों पर मजाक रोक नहीं सकतीं जब तक टिप्पणियां अपमानजनक न हों। यह टिप्पणी पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण की व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की याचिका पर सुनवाई के दौरान आई।