ईडब्ल्यूएस

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दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यर्थी केंद्रीय सरकार की नियुक्तियों में ऊपरी आयु सीमा में छूट या प्रयासों की संख्या में एससी/एसटी/ओबीसी के समान लाभ नहीं मांग सकते। जस्टिस अनिल खेतारपाल और अमित महाजन की बेंच ने कहा कि सामाजिक रूप से पिछड़े और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की कठिनाइयां समान नहीं हैं।

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