जस्टिस नागरत्ना

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार की एक अपील खारिज करते हुए उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह अपील पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ थी, जिसमें सीआईएसएफ कांस्टेबल को बहाल किया गया था। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने सरकार को न्यायिक लंबित मामलों का सबसे बड़ा कारण बताया।

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