प्रसूति अवकाश

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि बच्चों के जन्म में दो साल के अंतराल के आधार पर दूसरी प्रसूति अवकाश से इंकार नहीं किया जा सकता। जस्टिस करुणेश सिंह पवार ने मनीषा यादव की याचिका पर यह फैसला दिया।

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