पीएसीएल धोखाधड़ी
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को पीएसीएल वित्तीय धोखाधड़ी मामले में जस्टिस आर एम लोधा समिति को 455 अचल संपत्तियों के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान की, जिनकी कीमत लगभग 15,582 करोड़ रुपये है। यह हस्तांतरण मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत किया गया है ताकि प्रभावित लाखों निवेशकों को मुआवजा मिल सके। ईडी के अनुसार, अब तक की कुर्की 27,030 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।