प्रयागराज
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एक महिला को उसके दूसरे पति से मेंटेनेंस देने से इनकार किया गया था, क्योंकि उसकी पहली शादी का तलाक अदालत द्वारा वैध घोषित होने से पहले दूसरी शादी हो गई थी। जस्टिस मदन पाल सिंह की एकल पीठ ने कहा कि मुस्लिम कानून के तहत तलाक उसकी घोषणा की तारीख से प्रभावी होता है।