इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरी शादी से पहले तलाक की वैधता पर मेंटेनेंस अस्वीकार आदेश रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज फैमिली कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें एक महिला को उसके दूसरे पति से मेंटेनेंस देने से इनकार किया गया था, क्योंकि उसकी पहली शादी का तलाक अदालत द्वारा वैध घोषित होने से पहले दूसरी शादी हो गई थी। जस्टिस मदन पाल सिंह की एकल पीठ ने कहा कि मुस्लिम कानून के तहत तलाक उसकी घोषणा की तारीख से प्रभावी होता है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज फैमिली कोर्ट के 27 मई 2025 के आदेश को पलट दिया, जिसमें हुमैरया रियाज को उसके दूसरे पति मोहम्मद दाऊद से मेंटेनेंस देने से इनकार किया गया था। कोर्ट ने दो नाबालिग बेटों को मेंटेनेंस देने की मंजूरी दी थी।

हुमैरया ने 2002 में अब्दुल वाहिद अंसारी से पहली शादी की, जिन्होंने 27 फरवरी 2005 को तलाक की घोषणा की। फैमिली कोर्ट ने 8 जनवरी 2013 को इसे वैध घोषित किया। हुमैरया ने इद्दत की अवधि पूरी करने के बाद 27 मई 2012 को दूसरी शादी की, जिसके दो बेटे हुए।

दूसरे पति, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, ने मेंटेनेंस देने से इनकार किया। उनके वकील ने दावा किया कि पहली शादी 2013 तक बरकरार थी और इद्दत का पालन नहीं हुआ। हुमैरया के वकील ने कहा कि दूसरे पति को पहली तलाक की जानकारी थी और उन्होंने बेटों की पितृत्व स्वीकार किया।

जस्टिस सिंह ने कहा, “मोहम्मदन कानून के तहत, पति द्वारा तलाक की घोषणा से तलाक प्रभावी हो जाता है... अदालत का डिक्री केवल घोषणात्मक है।” कोर्ट ने मामले को फैमिली कोर्ट को वापस भेज दिया, ताकि छह महीने में फैसला हो।

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