सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा से प्रोफेसर महमूदाबाद के खिलाफ मुकदमा मंजूरी पर स्पष्टता मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि क्या वह अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने में रुचि रखती है। कोर्ट ने राज्य को सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा सरकार से प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पर स्पष्ट करने को कहा। यह मामला ऑपरेशन सिंदूर पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्या कांत की अगुवाई वाली बेंच ने कहा, “यदि राज्य सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने को तैयार है, तो हमें योग्यताओं में जाने की जरूरत नहीं।”

बेंच ने याचिकाकर्ता को भविष्य में ऐसी पोस्ट न करने की चेतावनी दी और कहा कि यदि राज्य मामले को “दफन” करने का फैसला करता है, तो याचिकाकर्ता को जिम्मेदारी से कार्य करना होगा। जस्टिस ज्योमल्या बागची के साथ बेंच ने कहा, “यदि हम यह मामला बंद करते हैं, तो वह फिर पोस्ट करना शुरू कर सकता है। हम आश्वस्त हैं कि यदि राज्य उदारता दिखाता है, तो याचिकाकर्ता जिम्मेदारी से कार्य करेगा।”

कोर्ट ने नोट किया कि अगस्त 2025 में चार्जशीट दाखिल की गई थी, लेकिन चार महीनों से अधिक समय से मंजूरी नहीं मिली। महमूदाबाद के 8 और 11 मई के फेसबुक पोस्ट ने सैन्य संयम की प्रशंसा की थी और “युद्ध उन्माद तथा प्रदर्शनकारी देशभक्ति” के खिलाफ चेतावनी दी थी, जिससे सोशल मीडिया पर आलोचना हुई।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने हरियाणा की ओर से समय मांगा। उन्होंने कहा कि 22 अगस्त 2025 को मंजूरी के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन मंजूरी नहीं मिली। बीएनएस की धारा 196, 197 और 353 के तहत अभियोजन के लिए धारा 217(1) के अनुसार केंद्रीय या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी जरूरी है।

कोर्ट ने मामले को छह सप्ताह बाद सुनवाई के लिए स्थगित किया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ता की ओर से कहा कि उनका एकमात्र चिंता राज्य द्वारा अभियोजन की सहमति है। दो एफआईआर रेनू भाटिया (हरियाणा महिला आयोग अध्यक्ष) और एक ग्राम प्रधान द्वारा दाखिल की गईं। भाटिया ने आरोप लगाया कि टिप्पणियों ने कर्नल सोफिया कुरेशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान किया।

कोर्ट ने पहले के आदेशों के तहत राहत जारी रखी। पिछले साल अगस्त में एक मामले में आपराधिक कार्यवाही रद्द की गई और दूसरे में ट्रायल कोर्ट को आगे न बढ़ाने का निर्देश दिया गया। महमूदाबाद को 21 मई को जमानत मिली थी और उन्हें सब ज्यूडिस विषयों पर टिप्पणी न करने की शर्त पर पोस्ट करने की अनुमति दी गई।

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