दिल्ली कोर्ट ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया

दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के प्रयास के आरोपी दो व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि मुख्य आरोपी ने हत्या की नीयत से हमला करने की पूरी तैयारी की थी। यह घटना अगस्त में जन सुनवाई के दौरान हुई थी।

तीस हजारी अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एकता गौबा मान ने शनिवार को फैसला सुनाया। उन्होंने मुख्य आरोपी राजेशभाई खीमजीभाई सकरिया (41) और उसके साथी तहसीन रजा के खिलाफ हत्या का प्रयास, लोक सेवक के कर्तव्य निर्वहन में बाधा, आपराधिक साजिश आदि धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया। राजेश राजकोट का निवासी है और उसे घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया था, जबकि रजा को चार दिन बाद पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार, रजा को राजेश की योजना के बारे में पता था।

घटना 20 अगस्त को सिविल लाइंस कैंप कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान हुई। दिल्ली पुलिस ने अक्टूबर में 429 पृष्ठों का आरोप पत्र दाखिल किया था। इसमें कहा गया कि राजेश ने सपने में कुत्तों के दुखी होने की बात सुनी थी और वह सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के आदेश से नाराज था, जिसमें दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को आश्रयों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। सीएम ने इस आदेश का समर्थन किया था।

अदालत ने कहा, "यह प्रथम दृष्टया दिखाता है कि राजेश ने पीड़िता को मारने के इरादे से पूरी तरह से तैयार होकर हमला किया।" न्यायाधीश ने शेक्सपियर के हामलेट का हवाला देते हुए महिलाओं की कमजोरी पर टिप्पणी की, लेकिन जोड़ा कि कानून हर महिला की रक्षा करता है, चाहे वह रसोई सहायक हो या मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा, "देश का कानून न्याय हर महिला को सशक्त बनाता है... और दोषी को लोहे की मुट्ठी से सजा देता है।"

स्रोतों के अनुसार, राजेश ने पिछली सुनवाई में कहा था कि वह जानवरों से प्यार करता है और अपनी आक्रामकता को नियंत्रित नहीं कर सका।

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