तेलंगाना हाईकोर्ट ने गिफ्ट डीड विवाद में पोते को संपत्ति बहाल की

तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक वरिष्ठ नागरिक द्वारा अपने पोते के पक्ष में किए गए गिफ्ट डीड को रद्द करने के आदेश को 'कानूनी रूप से अस्वीकार्य' बताते हुए पलट दिया है। अदालत ने संपत्ति को पोते को बहाल कर दिया, लेकिन दादा के रद्द करने के अधिकार या पोते के दावे पर कोई राय नहीं दी। यह मामला 2007 के अधिनियम के तहत रखरखाव की कमी के दावे से जुड़ा है।

यह मामला अप्रैल 2018 में हैदराबाद के बाहरी इलाके कोठापेट गांव में एक आवासीय संपत्ति से जुड़ा है, जिसे दादा ने अपने पोते के पक्ष में गिफ्ट डीड द्वारा हस्तांतरित किया था। पोते ने पुरानी संरचना को ध्वस्त कर लगभग 4 करोड़ रुपये मूल्य की नई इमारत बनाई। बाद में, दादा ने 2007 के माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव और कल्याण अधिनियम के तहत डीड रद्द करने की मांग की, दावा करते हुए कि उन्हें उचित देखभाल नहीं मिली।

जुलाई 2022 में कीसारा डिवीजन के राजस्व प्रभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन खारिज हो गया, और जुलाई 2023 में मेडचाल मल्काजगिरी जिला कलेक्टर के पास अपीलीय प्राधिकारी के रूप में भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि विवाद नागरिक प्रकृति का था और गिफ्ट डीड में रखरखाव की स्पष्ट शर्त नहीं थी। मार्च 2025 में, दादा ने आयुक्त/निदेशक के समक्ष दूसरी अपील या समीक्षा याचिका दायर की, जिसने मामले को जिला कलेक्टर को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। अप्रैल 2025 में, अपीलीय ट्रिब्यूनल और अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अपील स्वीकार कर गिफ्ट डीड रद्द करने का आदेश दिया, यह कहते हुए कि मामला अधिनियम की धारा 23 के दायरे में आता है। एकल न्यायाधीश पीठ ने पोते की रिट याचिका खारिज कर इसे बरकरार रखा।

मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और न्यायमूर्ति जी एम मोहिउद्दीन की डिवीजन बेंच ने 27 फरवरी को फैसला सुनाते हुए एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया। बेंच ने पाया कि जुलाई 2023 के जिला कलेक्टर के आदेश के बाद की सारी कार्यवाहियां 'कानूनी रूप से अस्वीकार्य नींव' पर टिकी हैं और अधिकार क्षेत्र के बिना हैं। अदालत ने कहा, '2007 अधिनियम स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ से आयुक्त/निदेशक को जिला कलेक्टर के अपीलीय आदेश के खिलाफ आगे अपील या पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करता।' बेंच ने मार्च 2025 के रिमांड आदेश को रद्द कर दिया, यह कहते हुए कि जब कोई प्राधिकारी अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के बिना कार्य करता है, तो उसका आदेश कानून की दृष्टि में शून्य है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि दादा के गिफ्ट डीड रद्द करने के मूल अधिकारों या पोते के संपत्ति दावे पर कोई राय नहीं दी गई है, और ये मुद्दे कानून के अनुसार सक्षम सिविल कोर्ट के समक्ष उठाए जा सकते हैं।

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