पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने द्वितीय विश्व युद्ध के जॉर्ज मेडल पर 70 साल पुराने भूमि दावे को खारिज किया

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसके पिता को द्वितीय विश्व युद्ध में जॉर्ज मेडल मिलने पर 50 एकड़ भूमि का दावा किया गया था। अदालत ने 70 वर्षों की अकारण देरी का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार किया। यह फैसला लैचेस के सिद्धांत पर आधारित है।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 मार्च को एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार द्वारा उसके पिता गज्जा सिंह को द्वितीय विश्व युद्ध में दिए गए दो जॉर्ज मेडलों का रिकॉर्ड न करने की शिकायत की थी। गज्जा सिंह को 1940 में किंग जॉर्ज VI द्वारा स्थापित जॉर्ज मेडल मिले थे, जो गैर-सैन्य परिस्थितियों में वीरता के लिए दिए जाते हैं।

भारत के एडजुटेंट जनरल की 6 जून 1944 की नीति के अनुसार, जॉर्ज मेडल पाने वाले सैनिक को 25 एकड़ भूमि का हक था, इसलिए दो मेडलों के लिए 50 एकड़। गज्जा सिंह 1996 तक जीवित रहे लेकिन उन्होंने जीवनकाल में कोई दावा नहीं किया। याचिकाकर्ता ने 70 वर्षों बाद दावा किया, लेकिन कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

जस्टिस जगमोहन बंसल की एकलपीठ ने कहा कि देरी को माफ करने का विवेक उचित रूप से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा, “जहां अवैधता स्पष्ट है, वह लैचेस के आधार पर अकेले टिक नहीं सकती।” सुप्रीम कोर्ट के 2024 के फैसले मृण्मय मैती बनाम छंदा कोली का हवाला देते हुए, अदालत ने असाधारण रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग न करने का फैसला किया।

याचिकाकर्ता के वकील अरविंद कश्यप ने तर्क दिया कि भूमि एक वैधानिक अधिकार है और देरी गैर-जानबूझकर थी। हालांकि, अदालत ने देरी को महत्वपूर्ण मानते हुए याचिका खारिज कर दी। यह मामला सैन्य पुरस्कारों और संपत्ति अधिकारों पर देरी के प्रभाव को उजागर करता है।

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