तेलंगाना हाईकोर्ट
तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक वरिष्ठ नागरिक द्वारा अपने पोते के पक्ष में किए गए गिफ्ट डीड को रद्द करने के आदेश को 'कानूनी रूप से अस्वीकार्य' बताते हुए पलट दिया है। अदालत ने संपत्ति को पोते को बहाल कर दिया, लेकिन दादा के रद्द करने के अधिकार या पोते के दावे पर कोई राय नहीं दी। यह मामला 2007 के अधिनियम के तहत रखरखाव की कमी के दावे से जुड़ा है।