धर्मांतरण
छत्तीसगढ़ विधानसभा ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक, 2026 पारित किया है, जो बल, प्रलोभन या धोखे से धर्मांतरण पर कड़े दंड लगाता है। यह विधेयक 1968 के पुराने कानून को प्रतिस्थापित करता है और सामूहिक धर्मांतरण के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान करता है। विपक्ष ने आपत्ति जताई और कार्यवाही का बहिष्कार किया।