टिकट कैंसिलेशन
रेल मंत्रालय ने ट्रेन टिकट कैंसिलेशन के नए सख्त नियम घोषित किए हैं, जिसमें प्रस्थान से 8 घंटे पहले तक कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ये बदलाव आरक्षण चार्ट तैयार करने की समयसीमा से जुड़े हैं और अप्रैल मध्य तक लागू होंगे। यात्री अब प्रस्थान से 30 मिनट पहले बोर्डिंग पॉइंट बदल सकेंगे।