असम कोर्ट ने 2018 लिंचिंग मामले में 20 को उम्रकैद की सजा दी

असम के नागाओन में विशेष अदालत ने कर्बी अंगलोंग जिले में 2018 के मॉब लिंचिंग मामले में दो पुरुषों की हत्या के लिए 20 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीड़ित अभिजीत नाथ और निलोत्पल दास को बच्चा अपहरण की अफवाहों के बाद पीटा गया था। पीड़ितों के परिवार सजा की तीव्रता से असंतुष्ट हैं।

नागाओन जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिव्यज्योति महанта ने शुक्रवार को 20 आरोपियों को कर्बी अंगलोंग में 8 जून 2018 को हुई घटना के लिए कठोर कारावास आजीवन की सजा सुनाई। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपियों का इरादा स्पष्ट था क्योंकि उन्होंने दो युवकों को क्रूरता से पीट-पीटकर मार डाला। अदालत ने अभियोजन की फांसी की मांग खारिज कर दी, क्योंकि मामला 'दुर्लभतम' की श्रेणी में नहीं आता। प्रत्येक पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।

घटना दोकमोका क्षेत्र में हुई जब गुवाहाटी के अभिजीत नाथ (29, इंजीनियरिंग स्नातक) और निलोत्पल दास (30, संगीतकार) मछली पकड़ने गए थे। बच्चा चोर होने की अफवाह फैलने पर सशस्त्र भीड़ ने उनकी गाड़ी रोकी, उन्हें घसीटा और हथियारों से पीट दिया। पुलिस ने 48 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें तीन नाबालिग शामिल थे। 20 अप्रैल को अदालत ने 20 को दोषी ठहराया और 25 को बरी कर दिया।

अभियोजन पक्ष के वकील जियाउल कमार ने कहा, "भीड़ ने डंडों, धारदार हथियारों और तत्काल हथियारों से हमला किया। दोनों मौके पर मर गए।" वे सजा से असंतुष्ट हैं और उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। बचाव पक्ष के वकील मनस सरानिया ने कहा कि साक्ष्य हत्या साबित नहीं करते, अधिकतम धारा 304(2) लागू हो सकती है। वे गौहाटी हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

पीड़ित निलोत्पल के पिता गोपाल दास ने कहा, "हम आंख के बदले आंख नहीं कह रहे, लेकिन सजा अपराध की तीव्रता के अनुरूप होनी चाहिए।" परिवार आठ साल की देरी को जिम्मेदार ठहराते हैं और अपील करेंगे।

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