पलायन के एक सप्ताह बाद वडोदरा में POCSO मामले में पुरुष को 20 वर्ष कारावास

वडोदरा में एक POCSO अदालत ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोपी पुरुष को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, जो पुलिस हिरासत से भागने के ठीक एक सप्ताह बाद हुआ। घटना अक्टूबर 2020 की है जब पीड़िता पानी भरने गई थी। उसे दो दिन बाद धुले में पकड़ लिया गया था।

वडोदरा की POCSO विशेष अदालत ने बुधवार को एक आरोपी को 2020 के एक मामले में दोषी ठहराया और उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान, चिकित्सकीय और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष साबित किया, जिसे अदालत ने 'विश्वसनीय साक्ष्य' माना और मामले को 'संदेह से परे सिद्ध' करार दिया।

आरोपी वडोदरा सेंट्रल जेल में अंडरट्रायल कैदी के रूप में था। 30 मार्च को कोर्ट ले जाते समय शौचालय जाने के बहाने से पुलिस हिरासत से भाग गया था। वडोदरा डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच (DCB) ने उसे 1 अप्रैल को धुले में गिरफ्तार कर लिया।

वडोदरा सिटी पुलिस ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि यह सजा जांच अधिकारी की 'फलदायी और परिश्रमी जांच' का परिणाम है। पुलिस ने अपराध मामलों में दोषसिद्धि दर सुधारने के अभियान पर जोर दिया।

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