सीबीडीटी ने आयकर नियम 2026 अधिसूचित किए

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए आयकर अधिनियम 2025 के अनुरूप आयकर नियम 2026 जारी किए हैं। इनमें पीएएन उद्धरण के लिए उच्च थ्रेशोल्ड, फॉर्म में एकीकरण और वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नई छूटें शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मध्यम आय वालों के लिए पुराना कर regime अधिक लाभदायक हो सकता है।

सीबीडीटी ने आयकर नियमों में व्यापक बदलाव किए हैं, जिसमें फॉर्मों की संख्या 399 से घटाकर 190 कर दी गई है। पीएएन अनिवार्य करने की सीमाएं बढ़ाई गई हैं: नकद जमा/निकासी के लिए 10 लाख रुपये, मोटर वाहन खरीद के लिए 5 लाख रुपये (मोटरसाइकिल सहित), होटल बिल के लिए 1 लाख रुपये और अचल संपत्ति लेनदेन के लिए 20 लाख रुपये प्रति वित्तीय वर्ष। टीडीएस के लिए एकीकृत चालान-कम-स्टेटमेंट का उपयोग पीएएन से होगा, जिसमें किराया (50,000 रुपये/माह), संपत्ति हस्तांतरण (50 लाख रुपये) आदि पर कटौती शामिल है। फॉर्म 121 ने फॉर्म 15जी और 15एच को एकीकृत किया है। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नौकरी बदलने पर पूर्व नियोक्ता का regime बताना जरूरी होगा, फॉर्म 130 फॉर्म 16 की जगह लेगा। पर्क्विजिट्स फॉर्म 123 में दर्ज होंगे, जिसमें ईवी को छोटी कारों के बराबर माना गया है। अमित महेश्वरी, एकेएम ग्लोबल के मैनेजिंग पार्टनर ने कहा, “ईवी को अब 1.6 लीटर इंजन वाली कारों के समकक्ष माना गया है।” नए regime में भी मील वाउचर पर 200 रुपये/भोजन तक छूट मिलेगी। सुनील कुमार एस, डेलॉइट इंडिया के पार्टनर ने कहा, “यह 22 कार्य दिवसों में 4,400 या 8,800 रुपये तक होता है।” बच्चों की शिक्षा भत्ता 100 से 3,000 रुपये/माह और हॉस्टल भत्ता 300 से 9,000 रुपये हो गया। एचआरए 50% शहरों में बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद जोड़े गए। एचआरए दावों के लिए फॉर्म 124 में प्रमाण जरूरी, किराया 1 लाख से अधिक होने पर लैंडलॉर्ड का पीएएन। बीमा प्रीमियम पर एसएफटी थ्रेशोल्ड घटाकर 5 लाख (पीएएन उपलब्ध) और 2.5 लाख किया गया। विशेषज्ञ पुराने regime को मध्यम आय के लिए बेहतर बता रहे हैं, लेकिन समय की कमी पर चिंता जता रहे हैं। विश्‍वास पंजियार ने कहा कि संक्रमणकालीन अवधि की कमी से अनुपालन में बाधा आ सकती है।

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