उपभोक्ता अदालत

फॉलो करें

ओडिशा के बलांगीर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच ने 18 अप्रैल को भारतीय रेलवे को एक यात्री को 1.3 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसकी कनेक्टिंग फ्लाइट 2024 में सात घंटे लेट ट्रेन के कारण मिस हो गई। यह राशि नुकसान की भरपाई, मानसिक पीड़ा और भुगतान में देरी के जुर्माने के लिए है। यात्री को 19 अप्रैल को यह राशि मिल गई।

यह वेबसाइट कुकीज़ का उपयोग करती है

हम अपनी साइट को बेहतर बनाने के लिए विश्लेषण के लिए कुकीज़ का उपयोग करते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी गोपनीयता नीति पढ़ें।
अस्वीकार करें