दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी (जेकेडीएफपी) के नेता शब्बीर शाह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज आतंकी फंडिंग मामले में जमानत दे दी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा 12 मार्च 2026 को दिए गए जमानत आदेश पर आधारित है।

AI द्वारा रिपोर्ट किया गया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को रांची की विशेष अदालत में झारखंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांचवीं पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की। इसमें ग्रामीण विकास विभाग के 14 नए अभियुक्त जोड़े गए हैं, कुल 36 हो गए। मामला पूर्व मंत्री अलमगीर आलम से जुड़ा है।

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