झारखंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पांचवीं पूरक शिकायत दाखिल की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को रांची की विशेष अदालत में झारखंड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पांचवीं पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की। इसमें ग्रामीण विकास विभाग के 14 नए अभियुक्त जोड़े गए हैं, कुल 36 हो गए। मामला पूर्व मंत्री अलमगीर आलम से जुड़ा है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रांची जोनल कार्यालय ने 17 मार्च 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विशेष अदालत में पांचवीं पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की। यह शिकायत धारा 44 और 45 के तहत दर्ज की गई। इसमें ग्रामीण निर्माण विभाग (आरडब्ल्यूडी), ग्रामीण विकास विशेष क्षेत्र (आरडीएसजेड) और झारखंड राज्य ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (जेएसआरआरडीए) के 14 इंजीनियरों और अधिकारियों को नए अभियुक्त (23 से 36 नंबर) के रूप में जोड़ा गया। कुल अभियुक्त अब 36 हो गए हैं। नए अभियुक्तों में सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता सिंगराई टुटि, राजीव लोचन, सुरेंद्र कुमार, प्रमोद कुमार; कार्यकारी अभियंता संतोष कुमार, अजय कुमार, अजय टिर्की, राज कुमार टोप्पो, अशोक कुमार गुप्ता, सिद्धांत कुमार, अनिल कुमार (सेवानिवृत्त); सहायक अभियंता राम पुकार राम, रमेश ओझा (दोनों सेवानिवृत्त); और पूर्व अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंता उमेश कुमार (सेवानिवृत्त) शामिल हैं। ईडी ने पाया कि इनकी अवैध कमीशन संग्रह, एकत्रीकरण और वितरण में सक्रिय भूमिका थी। मामला जमशेदपुर एसीबी की एफआईआर नंबर 13/2019 से शुरू हुआ, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 7(ए) के तहत दर्ज हुई। जांच में ग्रामीण विभागों में 3% टेंडर मूल्य पर कमीशन का रैकेट पाया गया, जो ठेकेदारों से वसूला जाता था। वितरण: 1.35% पूर्व मंत्री अलमगीर आलम को उनके पीएस संजीव कुमार लाल के जरिए; 0.65-1% विभागीय सचिव को; शेष मुख्य अभियंताओं आदि को। कुल टेंडर ₹3,048 करोड़ के, अवैध आय ₹90 करोड़ से अधिक। ईडी ने अब तक झारखंड, दिल्ली, बिहार में 52 छापे मारे, 9 गिरफ्तारियां कीं (अलमगीर आलम, संजीव कुमार लाल, जहांगीर आलम न्यायिक हिरासत में)। ₹44 करोड़ की संपत्ति अटैच, ₹38 करोड़ नकद जब्त (जिनमें ₹32.20 करोड़ संजीव से जुड़े), 8 लग्जरी वाहन जब्त। पहले एक मुख्य और चार पूरक शिकायतें दाखिल, जिनका संज्ञान लिया गया।

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