केंद्र सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार की एक अपील खारिज करते हुए उस पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। यह अपील पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ थी, जिसमें सीआईएसएफ कांस्टेबल को बहाल किया गया था। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने सरकार को न्यायिक लंबित मामलों का सबसे बड़ा कारण बताया।
AI द्वारा रिपोर्ट किया गया
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस अपील को बहाल कर दिया है जो बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ थी, जिसमें 2021 के आईटी नियमों के तहत फैक्ट-चेक यूनिट स्थापित करने का प्रयास रद्द किया गया था। यह बहाली तब हुई जब सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि वह न्यायिक उपाय अपनाने का फैसला कर चुकी है। अपील पहले दोषों को ठीक न करने के कारण खारिज हो गई थी।