सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस अपील को बहाल कर दिया है जो बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ थी, जिसमें 2021 के आईटी नियमों के तहत फैक्ट-चेक यूनिट स्थापित करने का प्रयास रद्द किया गया था। यह बहाली तब हुई जब सरकार ने कोर्ट को सूचित किया कि वह न्यायिक उपाय अपनाने का फैसला कर चुकी है। अपील पहले दोषों को ठीक न करने के कारण खारिज हो गई थी।
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को उसके मूल नंबर पर बहाल कर दिया, जो बॉम्बे हाईकोर्ट के सितंबर 2024 के फैसले को चुनौती देती है। यह फैसला हाईकोर्ट द्वारा 26 सितंबर 2024 को दिए गए निर्णय के खिलाफ था, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम, 2021 के नियम 3(1)(ब)(व) को असंवैधानिक घोषित किया गया था।
जस्टिस विजय बिश्नोई की एकलपीठ ने केंद्र की बहाली याचिका पर विचार किया और देरी माफी के लिए दायर आईए नंबर 314593/2025 को मंजूर कर लिया। कोर्ट ने कहा, “आईए नंबर 314593/2025 देरी माफी के लिए अनुमति दी जाती है... आईए नंबर 314591/2025 बहाली के लिए अनुमति दी जाती है... एसएलपी को मूल नंबर पर बहाल किया जाता है।”
केंद्र ने 24 दिसंबर 2024 को यह याचिका दायर की थी, लेकिन अप्रैल 2025 में रजिस्ट्री द्वारा चिह्नित दोषों को ठीक न करने पर जून 2025 में इसे प्रशासनिक पक्ष पर खारिज कर दिया गया। सरकार ने बहाली आवेदन में बताया कि आंतरिक विचार-विमर्श के कारण देरी हुई, जिसमें विभिन्न सरकारी अधिकारियों की राय ली गई थी कि क्या न्यायिक प्रक्रिया की जरूरत है। केंद्र ने तर्क दिया कि देरी जानबूझकर नहीं थी और संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत उसके अधिकार को रद्द नहीं किया जा सकता।
यह विवाद 2023 में संशोधित नियम पर केंद्रित है, जो केंद्र को “फर्जी या गलत या भ्रामक” जानकारी की पहचान के लिए फैक्ट-चेक यूनिट अधिसूचित करने की शक्ति देता था। मार्च 2024 में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने प्रेस सूचना ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट को नामित किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोका। बॉम्बे हाईकोर्ट में जनवरी 2024 का विभाजित फैसला और तीसरे जज का सितंबर 2024 का निर्णय संशोधन को असंवैधानिक ठहराया, क्योंकि यह अस्पष्ट और व्यापक था, तथा सरकार को अपने ही मामले का निर्णायक बनाता था।
केंद्र का कहना है कि नियम जानबूझकर गलत सूचना को लक्षित करता है, न कि आलोचना या व्यंग्य को, और मध्यस्थों को केवल उचित प्रयास करने होते हैं।