मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक अदालत ने बारगी बांध जलाशय में हुई नाव दुर्घटना में 13 लोगों की मौत के मामले की जांच के लिए पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। अदालत ने नाव चालक और चालक दल के सदस्यों द्वारा डूबते यात्रियों को बचाने में विफलता को हत्या का प्रयास माना। यह हादसा पिछले सप्ताह हुआ था।
जबलपुर की एक अदालत ने मंगलवार (5 मई, 2026) को बारगी बांध जलाशय में हुई क्रूज नाव दुर्घटना का संज्ञान लिया, जिसमें 13 लोगों की जान चली गई। न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (जेएमएफसी) डी.पी. सुतर्कर ने पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।
अदालत ने कहा कि क्रूज नाव के चालक और अन्य चालक दल के सदस्यों द्वारा डूबते यात्रियों को बचाने के लिए कोई प्रयास न करने की "विफलता" हत्या का प्रयास दर्शाती है। यह हादसा पिछले सप्ताह हुआ था।
इस आदेश से मामले में चालक दल की लापरवाही की जांच तेज होने की उम्मीद है।