बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2024 के कुर्ला बस हादसे में नौ लोगों की मौत के आरोपी बीईएसटी बस ड्राइवर संजय मोरे को जमानत दे दी है। मोरे एक साल से अधिक समय से हिरासत में थे। अदालत ने अभियोजन पक्ष के लंबी गवाह सूची का हवाला देते हुए ट्रायल में देरी की बात कही।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कुर्ला बस हादसे के आरोपी ड्राइवर संजय मोरे को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। यह हादसा 2024 में हुआ था जिसमें नौ लोगों की जान चली गई थी। मोरे पर लापरवाही से मौत का आरोप है।
अदालत में पेश तर्कों के अनुसार, मोरे एक साल से अधिक समय से जेल में हैं। अभियोजन पक्ष ने कई गवाहों की लंबी सूची पेश की है, जिससे ट्रायल में काफी देरी होने की संभावना है।
यह मामला मुंबई के बीईएसटी की इलेक्ट्रिक बस से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जमानत याचिका स्वीकार की।