मेघालय के एक कोर्ट ने बुधवार को राज कुशवाहा की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जो इंदौर के व्यवसायी राजा रघुवंशी हनीमून मर्डर मामले का मुख्य आरोपी है। सोनम रघुवंशी को मंगलवार को जमानत मिल गई थी। यह मामला जून 2025 में सोहरा के पास हुई हत्या से जुड़ा है।
मेघालय के पूर्व खासी जिले के जिला एवं सत्र न्यायालय ने 29 अप्रैल 2026 को राज कुशवाहा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कुशवाहा को सोनम रघुवंशी का कथित प्रेमी बताया गया है, जो हत्या में मुख्य आरोपी है।
सोनम को 28 अप्रैल को शिलांग के अतिरिक्त उपायुक्त (न्यायिक) न्यायालय ने जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी सही ढंग से नहीं दी गई, जो संविधान के अनुच्छेद 22(1) का उल्लंघन है। दस्तावेजों में गलत धारा 403(1) BNS का उल्लेख था, जबकि हत्या की धारा 103(1) होनी चाहिए थी।
कोर्ट ने अभियोजन के 'क्लेरिकल एरर' के दावे को खारिज कर दिया, क्योंकि सभी दस्तावेजों में एक ही गलती दोहराई गई। सोनम 9 जून 2025 से 10 माह से अधिक समय से हिरासत में थीं और उनकी तीन पिछली जमानत याचिकाएं खारिज हो चुकी थीं।
जमानत की शर्तें में 50,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड, दो जमानतदार, साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करना और हर सुनवाई में हाजिर होना शामिल है। मामला इंदौर के राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान सोहरा (चेरापूंजी) के वेई सॉडॉन्ग फॉल्स के पास गॉर्ज में हत्या का है, जहां पुलिस का आरोप है कि सोनम ने प्रेमी के साथ साजिश रची।