गाजीपुर में किशोरी की मौत के बाद प्रदर्शनों पर पाबंदी, 30 अप्रैल तक धारा 163 लागू

गाजीपुर जिला प्रशासन ने 15 अप्रैल को एक किशोरी की मौत के बाद कानून-व्यवस्था की आशंकाओं के मद्देनजर जिले भर में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा 30 अप्रैल तक लगा दी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने 29 अप्रैल को परिवार से मिलने की घोषणा की है और इसे हाथरस मामले की पुनरावृत्ति बताया है। परिवार के पिता ने राजनीतिक नेताओं के दौरे का विरोध किया है।

गाजीपुर जिले में 14 अप्रैल की रात लापता हुई किशोरी का शव अगले दिन सुबह गंगा नदी में उसके घर से करीब 3 किमी दूर मिला। परिवार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वाराणसी जोन के एडीजीपी पीयूष मोरडिया ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी परिवार से मिले हैं और पिता ने आरोपी को सख्त सजा के लिए तेजी से सुनवाई की मांग की है।

जिला मजिस्ट्रेट अनुपम शुक्ला ने कहा, "कोई राजनीतिक दल, समूह या व्यक्ति घटना से जुड़े प्रदर्शन, सभा या जुलूस के लिए जिले में प्रवेश नहीं करेगा।" यह कदम कुछ समूहों द्वारा मामले को भड़काने और भ्रामक जानकारी फैलाने के प्रयासों के कारण उठाया गया। पुलिस ने अफवाहें फैलाने वालों को चेतावनी दी है।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोला, पीड़िता के पिता का वीडियो साझा कर कहा, "बयान बदलने से सच्चाई नहीं बदलती।" उन्होंने एफआईआर में देरी, बयानों में बदलाव और परिवार को उत्पीड़न का आरोप लगाया। पिता ने पहले ग्राम प्रधान द्वारा धमकी और सपा प्रतिनिधिमंडल पर पथराव का दावा किया, लेकिन बाद में संवाददाताओं से कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए नेता न आएं और पुलिस जांच से संतुष्ट हैं।

यादव ने इसे 2020 के हाथरस मामले से जोड़ा। अधिकारियों ने बताया कि कुछ बाहरी लोग गांव में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे थे।

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