नासिक रोड कोर्ट ने TCS नासिक केस में आरोपी निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष ने डिजिटल साक्ष्य और जब्त सामग्री का हवाला देते हुए कस्टडी इंटरोगेशन की आवश्यकता बताई। निदा खान अपील करने की योजना बना रही हैं।
नासिक रोड कोर्ट ने शनिवार (2 मई, 2026) को TCS नासिक यूनिट में कथित यौन उत्पीड़न और जबरन धार्मिक रूपांतरण के आरोपों वाले मामले में आरोपी निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
अभियोजन पक्ष ने इन-कैमरा सुनवाई के दौरान डिजिटल साक्ष्य, जब्त सामग्री और जांच के दायरे में व्यापक लिंक का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि "आरोप की गंभीर प्रकृति को देखते हुए उनकी कस्टडी इंटरोगेशन आवश्यक है।" सह-आरोपी पुलिस हिरासत में हैं।
निदा खान मामले में अपील करने की योजना बना रही हैं। जांच में मलेशिया लिंक और अन्य आरोपी जैसे अजय मिसार, ACP संदीप मिटके तथा राहुल कसलीवाल का उल्लेख है।