मीनिस्ट्री ने एक साल में ऑनलाइन सामग्री ब्लॉकिंग आदेश दोगुने किए 24,000 तक

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) ने पिछले एक साल में ऑनलाइन सामग्री ब्लॉकिंग आदेशों की संख्या दोगुनी कर 24,300 तक पहुंचा दी है, अधिकारियों ने कहा। डीपफेक और एआई-जनित सामग्री के बढ़ते मामलों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। इनमें से 60% आदेश एक्स (पूर्व ट्विटर) पर केंद्रित थे।

मेइटी ने 2025 तक दिसंबर तक 24,300 ब्लॉकिंग आदेश जारी किए, जो 2024 के 12,600 और 2023 के औसत 6,000 से दोगुने हैं। अधिकारी बताते हैं कि ये आदेश मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर डीपफेक, आपत्तिजनक पोस्ट और एआई सामग्री के खिलाफ हैं।

आदेशों की मांग मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चरम पर पहुंची और उसके बाद भी ऊंची बनी रही। आधे से अधिक अनुरोध गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के नोडल अधिकारियों से आए, बाकी अन्य मंत्रालयों, विभागों और व्यक्तियों से। कुछ आदेश राजनीतिक दलों और नेताओं के इंस्टाग्राम, फेसबुक तथा यूट्यूब पोस्ट हटाने के लिए थे।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्रालय और मेइटी को शिकायत की। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, "यह सबसे अच्छा था कि मैंने अपनी शिकायतें लिखित रूप में दीं। नकली सामग्री कथित तौर पर पाकिस्तान से उत्पन्न हो रही थी और मुझे बताया गया है कि कम से कम भारत में नकली सामग्री ब्लॉक कर दी गई है।" थरूर ने 9 अप्रैल को एक्स पर पोस्ट किया कि उनके पुराने इंटरव्यू के फुटेज पर एआई वॉयसओवर वाली डीपफेक वीडियो प्रसारित हो रही हैं।

ये आदेश सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69ए के तहत जारी होते हैं, जो संप्रभुता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए हैं। ब्लॉकिंग कमिटी, जिसमें विधि, गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा CERT-In के प्रतिनिधि शामिल हैं, सुझाव देती है। अब कमिटी हफ्ते में कई बार बैठक करती है और आपातकालीन प्रावधान का अधिक उपयोग हो रहा है।

वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "एआई पोस्ट और डीपफेक की बाढ़ के साथ, हम अब अक्सर आपातकालीन खंड के तहत ब्लॉकिंग आदेश जारी कर रहे हैं। राज्य सरकारों से भी तत्काल हस्तक्षेप के अनुरोध आते हैं।" सोशल मीडिया कंपनियां जैसे मेटा और xAI बैठकों में अपनी राय रखती हैं।

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