भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में उनकी सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अदालत ने आरोपों को गंभीर बताया और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका जताई।
भोपाल की स्पेशल कोर्ट ने 24 जुलाई 2026 को गिरिबाला सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। स्पेशल जज राम प्रताप मिश्रा ने कहा कि केस डायरी में उनकी संलिप्तता के पर्याप्त सबूत हैं और जमानत मिलने पर सबूत प्रभावित हो सकते हैं।
ट्विशा शर्मा 12 मई को अपने ससुराल में फंदे से लटकी हुई मिली थीं। गिरिबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह को दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच सीबीआई कर रही है।
बचाव पक्ष ने मानवीय आधार पर जमानत मांगी थी, जबकि सीबीआई ने विरोध करते हुए कहा कि सिंह ने वॉयस सैंपल देने से इनकार किया और गवाहों से संपर्क किया। अदालत ने इन दलीलों को ध्यान में रखते हुए जमानत खारिज की।