एनआईए कोर्ट ने यूपीए केस में आसिया अंद्राबी को दोषी ठहराया

दिल्ली की एक एनआईए अदालत ने कश्मीरी अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी और उनके दो सहयोगियों को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट (यूपीए) के तहत दोषी ठहराया है। अंद्राबी, प्रतिबंधित संगठन दुख्तरान-ए-मिल्लत की प्रमुख, 2018 में गिरफ्तार हुई थीं। यह 2019 में जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे की समाप्ति के बाद यासीन मलिक के बाद दूसरी ऐसी सजा है।

आसिया अंद्राबी, 62 वर्षीय अलगाववादी नेता, दुख्तरान-ए-मिल्लत (डीईएम) की संस्थापक हैं, जो मूल रूप से सामाजिक सुधार के लिए बनी एक महिला संगठन था। 2018 में केंद्र सरकार ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया। अंद्राबी को अप्रैल 2018 में एनआईए ने यूपीए के तहत मामला दर्ज किया, जिसमें देश के खिलाफ युद्ध छेड़ना, राजद्रोह और आपराधिक साजिश जैसे आरोप लगाए गए। जुलाई 2018 में उन्हें श्रीनगर जेल से गिरफ्तार किया गया, जहां वे जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक मामले में बंद थीं। उनके सहयोगी नाहिदा नसरीन और फहमिदा सोफी भी दोषी ठहराई गईं।

अंद्राबी का जन्म 1963 में हुआ था। वे होम साइंस में स्नातक हैं और 1985 में जमात-ए-इस्लामी से अलग होकर डीईएम की स्थापना की। 1990 में उन्होंने आशीक हुसैन फकतो से विवाह किया, जो वर्तमान में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। 1993 में पहली बार गिरफ्तारी हुई, जब उन्हें 13 महीने जेल में रखा गया। बाद में कई बार पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) के तहत गिरफ्तार हुईं।

एनआईए ने आरोप लगाया कि उन्होंने विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर विद्रोही बयान और घृणास्पद भाषण फैलाए, जो भारत के खिलाफ हिंसा और जम्मू-कश्मीर के भारत से अलगाव की वकालत करते थे। पूर्व एनआईए आईजी अलोक मित्तल ने कहा, “आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर विद्रोही आरोप और घृणास्पद भाषण फैलाए जो भारत के खिलाफ हिंसा और जम्मू-कश्मीर राज्य के भारत संघ से अलगाव की वकालत करते हैं।”

जुलाई 2019 में एनआईए ने उनकी श्रीनगर स्थित संपत्ति जब्त की। इस सजा से अलगाववादी गतिविधियों पर केंद्र की नीति की पुष्टि होती है, हालांकि घाटी में अलगाववाद पर सिकुड़न के कारण इसका जमीन पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

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