परिसीमन
लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पराजित, परिसीमन पर विवाद
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लोकसभा ने 17 अप्रैल को संविधान (131वां संशोधन) विधेयक को खारिज कर दिया, जो महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने तथा परिसीमन से जुड़ा था। सरकार ने विपक्ष पर महिलाओं के साथ 'विश्वासघात' का आरोप लगाया, जबकि विपक्ष ने इसे राजनीतिकरण का मामला बताया।
लोकसभा में गुरुवार को महिला आरक्षण से जुड़े तीन विधेयकों पर विपक्ष ने कड़ा विरोध जताया, इसे संघीय ढांचे पर हमला बताया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक पेश किए, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिणी राज्यों के लिए सीटों में वृद्धि का आश्वासन दिया। 2023 के महिला आरक्षण कानून को भी 16 अप्रैल से लागू कर दिया गया।
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सरकार गुरुवार को संसद में एक 'अनुसूची' पेश करेगी, जिसमें प्रत्येक राज्य के लोकसभा सीटों की संख्या स्पष्ट रूप से बताई जाएगी, जो वर्तमान प्रतिशत हिस्सेदारी को बनाए रखेगी। यह महिलाओं के आरक्षण और 2011 जनगणना पर आधारित परिसीमन को सुगम बनाने वाले तीन विधेयकों के साथ होगा। लोकसभा की कुल सीटें 50% बढ़कर 850 हो जाएंगी।