मुंबई कोर्ट ने करण जौहर के खिलाफ अपमानजनक वीडियो पर कैरीमिनाटी को रोका

मुंबई की एक अदालत ने यूट्यूबर कैरीमिनाटी के खिलाफ अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसमें निर्देशक करण जौहर को बदनाम करने वाले वीडियो हटाने का आदेश दिया गया है। मामला जौहर और बॉलीवुड प्रथाओं को निशाना बनाने वाले एक पैरोडी वीडियो से जुड़ा है। अदालत ने सामग्री में अश्लील भाषा पाई।

निर्देशक करण जौहर ने हाल ही में यूट्यूब स्टार अजेय नागर, जिन्हें कैरीमिनाटी के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें उनके वीडियो का आरोप लगाया गया कि वे जौहर को बदनाम करते हैं। मुंबई सिविल जज पी जी भोसले ने अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें अजेय को जौहर को निशाना बनाने वाली सभी सामग्री हटाने का निर्देश दिया गया। मामले में अजेय, उनके मैनेजर दीपक चार, वन हैंड क्लैप मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, गूगल और मेटा को प्रतिवादी बनाया गया।

अजेय के वकील ने अदालत को बताया कि विवादित सामग्री पहले ही हटा दी गई है, लेकिन अदालत ने फिर भी अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की। वीडियो 'कॉफी विद जलन' शीर्षक से था, जो जौहर के लोकप्रिय शो 'कॉफी विद करण' की नकल था। इसमें जौहर, बॉलीवुड और उद्योग में भाई-भतीजावाद पर टिप्पणियां की गईं। जौहर के वकील, डीएसके लीगल से, ने तर्क दिया कि जौहर ने दशकों की मेहनत से अपना नाम और सद्भावना बनाई है, और अजेय की सामग्री उन्हें उड़कने का प्रयास करती है।

अदालत ने कहा कि 'प्रतीत होता है कि प्रतिवादी नंबर 1 और 2 (नागर और चार) ने原告 के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए हैं और अश्लील भाषा का उपयोग किया है।' क्लिप्स अभी भी इंटरनेट पर घूम रही हैं, जिससे क्षति हो चुकी है। कैरीमिनाटी एक प्रमुख यूट्यूब क्रिएटर हैं, जिनके 45.3 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। वे गेमिंग से शुरू करके समसामयिक विषयों पर टिप्पणी करने लगे। यह मामला बॉलीवुड और यूट्यूब क्रिएटर्स के बीच बढ़ते तनाव को उजागर करता है।

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