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नए श्रम कोड में आईटी कर्मचारियों के लिए बड़े बदलाव

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केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 को चार नए श्रम कानून लागू किए हैं, जो 29 पुराने कानूनों की जगह लेंगे। इनमें आईटी कर्मचारियों के लिए सैलरी भुगतान, स्वास्थ्य जांच और महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट की अनुमति जैसे बदलाव शामिल हैं। कर्नाटक में मंत्री ने यूनियनों से चर्चा का वादा किया है।

केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2025 को चार नए श्रम कोड अधिसूचित किए, जो श्रमिकों के जीवन में व्यापक बदलाव लाएंगे। इन कोड्स ने 29 पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया है, जिसमें वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और व्यावसायिक सुरक्षा शामिल हैं।

आईटी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए मुख्य बदलावों में वेतन का हर महीने की 7 तारीख तक भुगतान अनिवार्य करना शामिल है, जो पारदर्शिता बढ़ाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है, जिसमें जेंडर आधारित असमानता नहीं होगी। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की आजादी दी गई है, ताकि वे उच्च वेतन के अवसर प्राप्त कर सकें। 40 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच प्रदान की जाएगी।

नए कोड्स में ठेके, गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किया गया है। फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को एक वर्ष के बाद ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा, जबकि स्थायी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष की शर्त बनी रहेगी। अनिवार्य ऑफर लेटर और उत्पीड़न, भेदभाव तथा वेतन विवादों के त्वरित समाधान के प्रावधान भी जोड़े गए हैं।

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, 'ये कानून अनुपालन को सुव्यवस्थित करेंगे, श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाएंगे और भारत को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाएंगे। ये कर्मचारियों और उद्योग दोनों के लिए बेहतर वेतन, मजबूत सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित कार्यस्थल प्रदान करेंगे।'

हालांकि, कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड ने कहा कि राज्य में जल्दबाजी में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने उद्योगों, ट्रेड यूनियनों और नियोक्ता संघों से विस्तृत चर्चा का वादा किया। उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर श्रम मुद्दों की अनदेखी नहीं हो सकती। अब 300 कर्मचारियों वाली कंपनी को बंद करने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं, जो श्रम कल्याण को नजरअंदाज करता है।'

एआईटीयूसी कर्नाटक के सचिव सत्यनंद ने इसे 'पुरानी श्रम कानूनों के कल्याणकारी पहलुओं को कमजोर करने वाला' बताया और राज्य सरकार से यूनियनों की आपत्तियों पर विचार करने की मांग की। सीआईटीयू ने 23 नवंबर को फैक्ट्री गेट पर विरोध प्रदर्शन और 26 नवंबर को जिला स्तर पर संगठित विरोध की घोषणा की।

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