नई दिल्ली के जनतर मंतर पर रविवार को सैकड़ों श्रमिकों ने केंद्र द्वारा लागू चार नई श्रम संहिताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया। श्रमिकों का कहना है कि ये संहिताएं उनके कल्याण के विरुद्ध हैं और उन्हें असुरक्षित बनाती हैं। ये संहिताएं 29 पुरानी केंद्रीय श्रम कानूनों को बदलती हैं।
केंद्र सरकार ने 21 नवंबर को चार नई श्रम संहिताओं को लागू किया: मजदूरी संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्यस्थितियों (ओएसएच) संहिता। ये संहिताएं संसद द्वारा पांच वर्षों से अधिक समय बाद पारित की गईं।
प्रदर्शन मज़दूर अधिकार संघर्ष अभियान द्वारा आयोजित किया गया, जो 13 श्रमिक संगठनों और ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच है। योगेश कुमार (39), इंकलाबी मज़दूर केंद्र के सदस्य, ने कहा, "लगभग 80% श्रमिक पहले के कानूनों का लाभ नहीं उठा पाए। बावना औद्योगिक क्षेत्र में, अधिकांश कारखानों में बिजली से संचालित इकाइयों में 10-15 श्रमिक होते हैं। नई संहिताओं ने बिजली वाली इकाइयों के लिए कारखाना लाइसेंस की सीमा 10 से बढ़ाकर 20 और बिना बिजली वाली के लिए 20 से 40 कर दी है। अब कर्मचारी कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) और भविष्य निधि के लाभ से वंचित हो सकते हैं।"
कुमार ने औद्योगिक संबंध संहिता के तहत हड़ताल की स्वतंत्रता पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा, "पहले केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े श्रमिकों को हड़ताल से पहले 14 दिनों का नोटिस देना पड़ता था, लेकिन अब यह हर सेवा पर लागू है।" यह श्रमिकों की स्वतंत्रता को सीमित करता है।
स्ट्रगलिंग ट्रेड यूनियंस सेंटर (सीएसटीयू) की सदस्य श्रेया घोष ने कहा कि पहले से ही शिफ्टें आठ घंटों से अधिक खींची जा रही हैं और अनुबंधित श्रमिकों को बिना रिट्रेंचमेंट नोटिस के निकाल दिया जाता है। "अब हम यह नहीं कह सकते कि ये अपवाद हैं। नियोक्ता अब बिना नोटिस के श्रमिकों को रिट्रेंच कर सकते हैं।"
घोष ने ओएसएच संहिता के प्रावधान पर सवाल उठाया, जो महिलाओं को सहमति और सुरक्षा के साथ रात की शिफ्टों में काम करने की अनुमति देता है - सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद। उन्होंने इसे "अजीब" बताया और कहा, "कोई राजनीतिक दल अब तक क्रेच सुविधा का वादा नहीं कर चुका। फिर यह संहिता व्यावहारिक कैसे है?"
ये प्रदर्शन देश भर में नई श्रम संहिताओं के खिलाफ श्रृंखला का हिस्सा हैं, जो श्रमिक अधिकारों पर गंभीर चिंताएं उठाते हैं।