भारत में 2005 में एमजीएनआरईजीएस को लागू किया गया था, जो वास्तविक बेरोजगारी बीमा का विकल्प था। नौकरी की गारंटी की अवधारणा प्री-कॉलोनियल युग से मौजूद है, जब भुखमरी के समय सार्वजनिक कार्यों का उपयोग किया जाता था। महाराष्ट्र की ईजीएस योजना ने इस विचार को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया।
भारतीय शासकों ने सूखे और भुखमरी के समय सार्वजनिक कार्यों को राहत के रूप में इस्तेमाल किया, जो गरिमा बनाए रखते हुए आजीविका प्रदान करते थे। 1780 के दशक में लखनऊ में बारा इमामबाड़ा का निर्माण नवाब आसफ-उद-दौला के अधीन भुखमरी के दौरान हुआ, जिसमें हजारों को रोजगार दिया गया। औपनिवेशिक भारत में नहरें और सड़कें ऐसी राहत कार्यों के उदाहरण हैं।
स्वतंत्र भारत में, यह विचार महाराष्ट्र में कानूनी रूप से लागू हुआ। विठ्ठल सखाराम पेज, जो महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष 1960 से 1978 तक रहे, इसकी बौद्धिक नींव थे। 1949 में उन्होंने रोजगार के अधिकार को संहिताबद्ध करने की वकालत की। 1960 के दशक के मध्य में, संгли जिले के तासगांव तहसील में एक प्रयोग शुरू किया गया। पेज ने मुख्यमंत्री वसंतराव नाइक को पत्र लिखा: "यदि 700 रुपये 15 लोगों को 20 दिनों का काम दे सकते हैं, तो 100 करोड़ रुपये कितनों को?"
1969 में महाराष्ट्र में ईजीएस लॉन्च हुई, जिसमें पुरुषों को 3 रुपये प्रतिदिन और महिलाओं को कम मजदूरी दी गई, बाजार दर से नीचे रखी गई ताकि केवल जरूरतमंद आएं। सिद्धांत था: 'मागेला त्याला काम' (जो मांगे, उसे काम मिले)। इससे प्रवासन रुका, संपत्तियां बनीं। 1970 के दशक की सूखे में, इंदिरा गांधी ने केंद्रीय सहायता अस्वीकार की, तो शहरी वेतनभोगियों पर कर से धन जुटाया गया। 1978 में रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ।
2005 में एमजीएनआरईजीएस ने इसकी राष्ट्रीयकरण किया। कुछ अध्ययनों ने इसे कायस्थ वर्ग को लाभ पहुंचाने वाला बताया, लेकिन अधिकांश ने लाभों को स्वीकारा। वर्तमान में, विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम पर बहस हो रही है, जो एमजीएनआरईजीएस को बदल सकता है।