छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 2004 के बलात्कार मामले में आरोपी को बरी किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने धमतरी जिले के 2004 के बलात्कार मामले में आरोपी को भेदन की अनुपस्थिति के आधार पर बरी कर दिया, जो 2013 के संशोधनों से पहले के कानून पर आधारित है। यह फैसला बलात्कार कानून में दशकों की प्रगति के लिए झटका है।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने धमतरी जिले में 2004 के बलात्कार मामले में आरोपी को बरी कर दिया, क्योंकि अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के पुराने व्याख्या का उपयोग किया, जिसमें भेदन को अपराध का अभिन्न अंग माना गया था। यह फैसला 2013 से पहले के कानून पर आधारित है, जब दिसंबर 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार और उसके बाद हुए राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों ने न्याय जे एस वर्मा समिति की सिफारिशों को जन्म दिया।

क्रिमिनल लॉ (अमेंडमेंट) एक्ट, 2013 ने बलात्कार की परिभाषा को विस्तार दिया, सहमति पर जोर दिया और यौन हिंसा की जटिलताओं को मान्यता दी। संपादकीय में कहा गया है कि यह फैसला संकीर्ण औपचारिकता में लौटना है, जो सुधारों द्वारा समाप्त की गई अतिरिक्त तकनीकी जांच को पुनर्जीवित कर सकता है।

देश में लिंग न्याय की प्रगति असमान रही है, लेकिन यह पीड़ितों को संकीर्ण जांच और नैतिक निर्णय से बचाने वाली तकनीकीताओं से दूर हटने की कोशिश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित दो-उंगली परीक्षण जैसी आक्रामक चिकित्सा प्रक्रियाओं की न्यायिक निंदा और 2013 के सुधारों द्वारा पीड़िता के चरित्र या यौन अनुभव की अप्रासंगिकता पर जोर से स्वर में बदलाव दिखा है।

इस क्षण से सीख यह है कि लिंग न्याय में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कानूनी सुधार समकालीन वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी रहने चाहिए, जैसे द्विआधारी ढांचे से परे हानि को मान्यता देने वाले लिंग-तटस्थ यौन हिंसा कानून या वैवाहिक बलात्कार का विवादास्पद प्रश्न। न्याय की प्रतिबद्धता तकनीकी निष्ठा पर ही नहीं, बल्कि हानि की जटिलता का सामना करने की इच्छा पर टिकी है।

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