राज्यसभा ने ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन विधेयक पारित किया

राज्यसभा ने 26 मार्च को ध्वनिपूर्वक मत से ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) संशोधन विधेयक 2026 पारित किया, जबकि विपक्ष ने व्यापक बहस की मांग की। लोकसभा ने इसे मंगलवार को पारित किया था। सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इसे हाशिए पर धकेले गए समुदायों के लिए न्याय का प्रतीक बताया।

नई दिल्ली: राज्यसभा ने बुधवार को ट्रांसजेंडर पर्सन्स (प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स) संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिपूर्वक मत से पारित कर दिया। लोकसभा ने इसे मंगलवार को मंजूरी दी थी और अब यह राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा, “हमने यह विधेयक ट्रांसजेंडर समुदाय की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए लाया है।” उन्होंने 2019 अधिनियम के बाद की पहलों जैसे जागरूकता कार्यशालाएं, ट्रांसजेंडर जॉब फेयर और हेल्पलाइन का उल्लेख किया। कुमार ने कहा कि यह विधेयक समाज के सभी वर्गों को एक साथ लाने का प्रयास है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुख्यधारा में लाएगा। विधेयक 'ट्रांसजेंडर' की परिभाषा करता है और 'विभिन्न यौन अभिविन्यास तथा स्व-परceived यौन पहचान' को इससे बाहर रखता है। इसमें हानि की गंभीरता के आधार पर दंड की व्यवस्था है। भाजपा सांसद मेधा विश्वराम कुलकर्णी ने 'असली' और 'नकली' ट्रांसजेंडर को अलग करने की आवश्यकता बताई, महाराष्ट्र के पुणे में 805 पंजीकृत ट्रांसजेंडर वोटरों का हवाला देते हुए। डॉ. पारमार जशवंतसिंह सलामसिंह ने इंटरसेक्स वैरिएशंस को प्रमाणनीय आधार बताया। विपक्षी सांसदों ने जल्दबाजी का विरोध किया। डीएमके के तिरुची सिवा ने कहा, “यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन करता है, सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगा।” उन्होंने गुरु-चेला परंपरा पर चिंता जताई। कांग्रेस की रेणुका चौधरी ने 15 संशोधनों का प्रस्ताव रखा। आप के संदीप पाठक ने बताया कि 2019 अधिनियम के तहत 34,000 अनुरोधों में से 5,566 अस्वीकार हुए। शिवसेना (यूबीटी) की प्रियंका चतुर्वेदी ने अस्वीकृति के आधार पूछे। सुप्रीम कोर्ट की सलाहकार समिति की अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस आशा मेनन ने विधेयक वापस लेने की चिट्ठी लिखी। 19 सांसदों ने चार घंटे बहस की, जिनमें 13 विपक्षी थे। विधेयक 13 मार्च को लोकसभा में पेश हुआ था, जिसका देशभर में विरोध हुआ- 60,000 ईमेल और 40,000 हस्ताक्षर।

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